सऊदी अरब के कठोर कानूनी प्रावधानों की चर्चा हमेशा होती रहती है. इस बार कड़े कानून की जद में सऊदी की रॉयल फैमिली के प्रिंस आ गए हैं. एक नागरिक की हत्या के आरोप में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है. प्रिंस तुर्की बिन सऊद अल कबीर को यह फैसला राजधानी रियाद में सुनाया गया.
1. क्या है मामला
प्रिंस तुर्की बिन सऊद अल कबीर पर राजधानी रियाद में एक व्यक्ति की गोली मारने का मामला चल रहा था. जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्या के बाद प्रिंस को खुद ही अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी. बताया गया कि प्रिंस ने जिसे गोली मारी थी, वह उनका दोस्त आदेल बिन सुलैमान बिन अब्दुल करीम मुहम्मद हीं था.
2. सिर कलम कर दी जाती है सजा
सजा का ऐलान कर दिया गया है लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्रिंस को सजा ए मौत किस तरह से दी जाएगी. सऊदी में अधिकांश मौत की सजा सिर कलम कर दी जाती है लेकिन कई मामलों में फांसी देने की खबरें भी मिलती रही है.
3. मौत की सजा पाने वाले 134वें व्यक्ति
सऊदी की समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार प्रिंस सजा ए मौत पाने वाले देश के 134वें व्यक्ति है. सऊदी अरब में सऊद परिवार का शासन है. प्रिंस तुर्की बिन सऊद अल कबीर इस परिवार के सदस्य हैं. उन्हें मौत की सजा सुनाते हुए सऊदी शासन के गृह विभाग ने कहा कि शाही परिवार के सदस्य के मामले में भी इस तरह का फैसला आने से हरेक नागरिकों के अंदर देश के कानून और सुरक्षा के लिए भरोसा बढ़ेगा.
4. पहले भी मिली है सजा
Governor of Riyadh, Prince Salman bin Abdel Aziz (2R) and members of the royal family carry the body of the late Saudi Crown Prince Sultan bin Abdel Aziz, at Imam Turki bin Abdullah mosque, on October 25, 2011 in Riyadh. World leaders, including rival Iran’s foreign minister, poured into Riyadh to offer condolences on the death of Saudi Crown Prince, who passed away in the United States where he had been since mid-June for medical treatment.
AFP PHOTO/FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)
इससे पहले 1975 में भी शाही परिवार के सदस्य फैसल बिन मुसैद अल सऊदी को मौत की सजा सुनाई गई थी. वैसे सऊदी में ब्लड मनी का भी प्रावधान है. इसके तहत जिसकी हत्या हो गई है, अगर उसे परिजन को आर्थिक मुआवजा देकर समझौता कर लिया जाए तो इसके बाद मामूली सजा मिलती है, लेकिन इस मामले में परिजनों ने ब्लड मनी लेने से इंकार कर दिया था.
बताते चलें कि सऊदी अरब में शरीयत कानून के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, जिनमें अपराधें के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होता है. शरिया कानून के मुताबिक हत्या, बलात्कार, डकैती, ईशनिंदा और तस्करी जैसे अरोपों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है.
1. क्या है मामला
प्रिंस तुर्की बिन सऊद अल कबीर पर राजधानी रियाद में एक व्यक्ति की गोली मारने का मामला चल रहा था. जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्या के बाद प्रिंस को खुद ही अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी. बताया गया कि प्रिंस ने जिसे गोली मारी थी, वह उनका दोस्त आदेल बिन सुलैमान बिन अब्दुल करीम मुहम्मद हीं था.
2. सिर कलम कर दी जाती है सजा
सजा का ऐलान कर दिया गया है लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्रिंस को सजा ए मौत किस तरह से दी जाएगी. सऊदी में अधिकांश मौत की सजा सिर कलम कर दी जाती है लेकिन कई मामलों में फांसी देने की खबरें भी मिलती रही है.
3. मौत की सजा पाने वाले 134वें व्यक्ति
सऊदी की समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार प्रिंस सजा ए मौत पाने वाले देश के 134वें व्यक्ति है. सऊदी अरब में सऊद परिवार का शासन है. प्रिंस तुर्की बिन सऊद अल कबीर इस परिवार के सदस्य हैं. उन्हें मौत की सजा सुनाते हुए सऊदी शासन के गृह विभाग ने कहा कि शाही परिवार के सदस्य के मामले में भी इस तरह का फैसला आने से हरेक नागरिकों के अंदर देश के कानून और सुरक्षा के लिए भरोसा बढ़ेगा.
4. पहले भी मिली है सजा
Governor of Riyadh, Prince Salman bin Abdel Aziz (2R) and members of the royal family carry the body of the late Saudi Crown Prince Sultan bin Abdel Aziz, at Imam Turki bin Abdullah mosque, on October 25, 2011 in Riyadh. World leaders, including rival Iran’s foreign minister, poured into Riyadh to offer condolences on the death of Saudi Crown Prince, who passed away in the United States where he had been since mid-June for medical treatment.
AFP PHOTO/FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)
इससे पहले 1975 में भी शाही परिवार के सदस्य फैसल बिन मुसैद अल सऊदी को मौत की सजा सुनाई गई थी. वैसे सऊदी में ब्लड मनी का भी प्रावधान है. इसके तहत जिसकी हत्या हो गई है, अगर उसे परिजन को आर्थिक मुआवजा देकर समझौता कर लिया जाए तो इसके बाद मामूली सजा मिलती है, लेकिन इस मामले में परिजनों ने ब्लड मनी लेने से इंकार कर दिया था.
बताते चलें कि सऊदी अरब में शरीयत कानून के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, जिनमें अपराधें के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होता है. शरिया कानून के मुताबिक हत्या, बलात्कार, डकैती, ईशनिंदा और तस्करी जैसे अरोपों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है.